| 1. | हिंदू अविभक्त परिवार पो कहती है कि वह
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| 2. | हिंदु अविभक्त परिवार (“ एचयूएफ “)
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| 3. | एकल / प्रथम/हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता/अवयस्क के मामले में अभिभावक
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| 4. | एकल / प्रथम/हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता/नाबालिग के मामले में अभिभावक
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| 5. | हिन्दु अविभक्त परिवार पात्र नहीं होगा।
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| 6. | हिन्दु अविभक्त परिवार खाते के लिए अधिदेश-आइओबी ग्राहकों के लिए (29
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| 7. | हिन्दू अविभक्त परिवार, न्यास, क्लब, समितियाँ, संस्थाएँ, संगठन, सरकार, प्रशासक तथा निष्पादक।
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| 8. | हिन्दु अविभक्त परिवार खाते के लिए अधिदेश-अन्य लोगों के लिए (29
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| 9. | हिन्दू अविभक्त परिवार, न्यास, क्लब, समितियाँ, संस्थाएँ, संगठन, सरकार, प्रशासक तथा निष्पादक।
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| 10. | इसमें अभिभावकों के प्रतिनिधित्व में नाबालिग व हिन्दू अविभक्त परिवार निर्धारित खाता खोल सकते हैं।
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